नमस्कार मित्रों आपका हमारे पूर्वांचल समाचार ब्लाग पर स्वागत है। एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में मीडिया कर्मी सुरक्षा विधे...
नमस्कार मित्रों आपका हमारे पूर्वांचल समाचार ब्लाग पर स्वागत है। एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून का पास होना एक अच्छा संकेत है। अभी तक देश में कोई पत्रकार सुरक्षा कानून अभी लागू नहीं है लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून हैं जैसे महाराष्ट्र है। छत्तीसगढ़ में भी इस विधेयक को लाने की काफी समय से तैयारी हो रही थी। इस विधेयक को बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई थी।
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जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आफताब आलम थे। इनके अलावा इस समिति में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त न्यायाधीश अंजना प्रकाशए उच्चतम न्यायालय के वरीष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन वरीष्ठ पत्रकार ललित सुरजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। प्रकाश दुबे मुख्यमंत्री के सलाहकार रुचिर गर्गए महाअधिवक्ताए विधि विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक इस समिति में शामिल थे। इस समिति ने बहुत विचार किया और बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों और पत्रकारिता के संगठनों से बातचीत की और उनके आधार पर
एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसके बाद इसे सदन में पेश किया गया और यह पास हुआ। इसके बाद जो मुख्य बिंदु इस अध्यादेश के अंदर है जो पत्रकारों के लिए अच्छे हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इस कानून के अंदर आखिर है क्या जो पत्रकारों को सुरक्षा देगा ? इसके मुताबिक इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल उन्होंने सदन में दी कि सभी पत्रकार जो ऑफिस में है या फिर फील्ड में काम करते हैंए गांव गांव जाकर खबरों को कलेक्ट करते है। वो हमेशा माफिया और अराजक तत्वों के निशाने पर होते हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार भी सुरक्षित नहीं होते हैं।