Purvanchal News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है और उनकी सात साल क...
Purvanchal News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है और उनकी सात साल की सजा को निलंबित कर दिया है। इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया।
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धनंजय सिंह को पहले अपहरण और रंगदारी मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट का फैसला उनके लिए बड़ी राहत है।
हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, धनंजय सिंह को जमानत मिली है, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेने दिया गया है। यह निर्देश आज सुबह ही जारी किया गया, जब उन्हें जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था।
बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी थी। गुरुवार को फिर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी।