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वाराणसी: रमजान और होली को लेकर, CP के सख्त निर्देश सार्वजनिक मार्गों पर नमाज और नए जुलूस प्रतिबंधित—सीपी

वाराणसी (ब्यूरो)। आगामी त्योहारों और शहर की संवेदनशील कानून-व्यवस्था को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सभी जोन के आला अधिकारियों ...

वाराणसी (ब्यूरो)। आगामी त्योहारों और शहर की संवेदनशील कानून-व्यवस्था को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सभी जोन के आला अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। सीपी ने स्पष्ट किया कि होली और रमजान के दौरान किसी भी 'नई परंपरा' की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वालों और लंबित विवेचनाओं में देरी करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में सभी धर्म के धर्म गुरुओं के साथ आपसी सौहार्द को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए।
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परंपरागत रूट ही मान्य: 

पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि होली जुलूस और होलिका दहन केवल उन्हीं स्थलों पर होंगे जो पहले से चिह्नित और परंपरागत रहे हैं। किसी भी सूरत में रास्ता परिवर्तन या नए आयोजन को अनुमति नहीं मिलेगी।

मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों को निरंतर भ्रमणशील रहने और संभ्रांत नागरिकों के साथ शांति समिति की बैठकें कर विवाद सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं।


धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और सार्वजनिक नमाज पर पाबंदी

शासन की मंशा के अनुरूप सीपी ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा, सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। यातायात प्रबंधन के लिए वैकल्पिक मार्गों और सीसीटीवी-ड्रोन की निगरानी को अनिवार्य किया गया है। डीजे संचालकों के लिए भी रात 10 बजे की समय सीमा तय की गई है, जिसका उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।