Ghazipur News: जनपद गाजीपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के करीब आठ साल पुराने गंभीर मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो ए...
Ghazipur News: जनपद गाजीपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के करीब आठ साल पुराने गंभीर मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के विशेष न्यायाधीश राम अवतार की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी संजीव राव उर्फ अन्नू को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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| Purvanchal Samachar |
नोनहरा थाना क्षेत्र का था 8 साल पुराना मामला
यह सनसनीखेज मामला गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। करीब आठ वर्ष पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी ने घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़िता पक्ष ने राहत की सांस ली है।
