वाराणसी (ब्यूरो)। जनपद के जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लीलता के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया ह...
वाराणसी (ब्यूरो)। जनपद के जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लीलता के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों और पुलिस की पुख्ता चार्जशीट को आधार मानते हुए अभियुक्त विजय कुमार यादव को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 55 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
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| Purvanchal Samachar |
वर्ष 2020 का है मामला, आदमपुर थाने में दर्ज हुई थी FIR
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2020 का है जब आदमपुर थाना क्षेत्र के मुकीमगंज निवासी विजय कुमार यादव के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी के खिलाफ कई तकनीकी और भौतिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
दलीलों और गवाहों ने पुख्ता किया मामला
ट्रायल के दौरान लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय ने कोर्ट के समक्ष प्रभावी दलीलें पेश कीं। उन्होंने पीड़िता और उसके परिजनों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को भी न्यायालय में पेश किया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया था कि आरोपी ने पहले भी नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार का प्रयास किया था। मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने केस को इतना मजबूत बना दिया कि आरोपी के लिए बच निकलना नामुमकिन हो गया।
