प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को एक पुराने मामले में बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने चुना...
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को एक पुराने मामले में बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस की पीठ ने यह आदेश अफजाल अंसारी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को मुकर्रर की गई है।
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| Purvanchal Samachar |
क्या है पूरा मामला?
यह मामला करीब 17 साल पुराना है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान अफजाल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 171एफ और 188 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था कि चुनाव प्रचार की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद उन्होंने न केवल सार्वजनिक बैठक की, बल्कि चुनाव प्रचार भी जारी रखा। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
बता दें कि उस समय बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े अफजाल अंसारी 3,09,924 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे।
ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को दी चुनौती
मामले में निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए अफजाल अंसारी को समन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया था। अफजाल अंसारी ने ट्रायल कोर्ट की इस पूरी कार्यवाही और चार्जशीट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी दलील थी कि यह कार्यवाही कानून सम्मत नहीं है। हाईकोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन करने के बाद अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिससे चुनाव के इस माहौल में उन्हें बड़ी राहत मिली है।
13 मई को होने वाली अगली सुनवाई में यह तय होगा कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ेगी या हाईकोर्ट इसमें कोई अन्य हस्तक्षेप करेगा।
