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Noida News: Road Safety को लेकर Up Goverment एक्शन में, नाबालिगों के​ लिए खास न्यूज, ₹25,000 जुर्माना का भी नियम

Noida News: सड़क हादसों को कम करने के लिए योगी सरकार के नए नियम का सभी स्वागत कर रहे हैं। नोएडा में भी इसे लेकर स्कूलों में शिक्षक अभिभावकों...

Noida News: सड़क हादसों को कम करने के लिए योगी सरकार के नए नियम का सभी स्वागत कर रहे हैं। नोएडा में भी इसे लेकर स्कूलों में शिक्षक अभिभावकों से बात कर रहे हैं। और उन्हें जागरूक कर रहे हैं। 

Noida News: Road Safety को लेकर Up Goverment एक्शन में, नाबालिगों के​ लिए खास न्यूज, ₹25,000 जुर्माना का भी नियम
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यही नहीं रोड सेफ्टी के विभिन्न माध्यमों से छात्रों को भी जागरूक किया जा रहा है। कई प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए दुपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी चलाते समय बच्चे ना तो हेलमेट पहनते हैं। और ना ही ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं। 

लिहाजा प्रदेश सरकार ने ऐसा नियम बनाया है जिससे इस पर लगाम लग सके को रोका जा सके। नोएडा में 18 साल से कम उम्र का कोई भी नाबालिग किसी पब्लिक प्लेस में टू वीलर नहीं चलाएगा। सरकार की ओर से इसे जारी निर्देश के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मदद सेसेकन्डरी स्कूल में इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। 

अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो गाड़ी मालिक को 3 साल की सजा के साथ ₹25,000 जुर्माना लगाने का भी नियम है। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसल कर दिया जाएगा। 

यही नहीं नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस भी अगले 25 साल के बाद ही बन सकेगा। इसके लिए अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट को रोड सेफ्टी के प्रति विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जा रही है।