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राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर: फरवरी से नए रेशियो में मिलेगा अनाज

Ghazipur News: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत जिले के राशन कार्डधारकों को मिलने वाले खाद्यान्न में फरवरी माह से नया अनुप...

Ghazipur News: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत जिले के राशन कार्डधारकों को मिलने वाले खाद्यान्न में फरवरी माह से नया अनुपात लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अब लाभार्थियों को पहले की तुलना में अधिक मात्रा में फोर्टिफाइड चावल और कम गेहूं मिलेगा।
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नए प्रावधान के तहत पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट चार किलो फोर्टिफाइड चावल और एक किलो गेहूं दिया जाएगा। वहीं अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 25 किलो फोर्टिफाइड चावल और 10 किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा।

पहले क्या मिलता था

अब तक पात्र गृहस्थी योजना में प्रति यूनिट तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं दिया जा रहा था, जबकि अंत्योदय कार्डधारकों को 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं मिलता था। नए बदलाव के बाद चावल की मात्रा में वृद्धि और गेहूं में कटौती की गई है।

1604 दुकानों पर तैयारियां पूरी

जिले की कुल 1604 उचित दर दुकानों पर नए अनुपात के अनुसार खाद्यान्न वितरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि फरवरी महीने से राशन वितरण पूरी तरह नए रेशियो के अनुसार किया जाएगा।

जिले में लाभार्थियों की स्थिति

जनपद में पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत 5,84,677 राशन कार्ड हैं, जिनसे जुड़े कुल 25,88,471 यूनिट लाभार्थी हैं। वहीं अंत्योदय योजना में 59,537 कार्डधारक शामिल हैं, जिनसे संबंधित 2,01,917 यूनिट लाभान्वित हो रहे हैं।

पांच साल तक मुफ्त राशन

सरकार द्वारा एक जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक निशुल्क खाद्यान्न देने की योजना लागू है। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है, इसलिए लाभार्थियों से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी।

समय पर वितरण के निर्देश

जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि उचित दर दुकानों पर राशन वितरण
  • सुबह 8 बजे से 12 बजे तक
  • दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक
 अनिवार्य रूप से किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या अवैध वसूली पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

पोर्टेबिलिटी से मिलेगी सुविधा

पोर्टेबिलिटी योजना के तहत कार्डधारक जिले या प्रदेश की किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे बाहर काम करने वाले और प्रवासी श्रमिकों को विशेष लाभ मिलेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र परिवारों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न पहुंचाना प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।