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गाजीपुर में धारा 163 लागू: 30 अप्रैल तक प्रदर्शन और जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध

गाजीपुर। जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। ...

गाजीपुर। जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। थाना करण्डा क्षेत्र के ग्राम कटरियां में 15 अप्रैल को निशा विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए यह कड़ा कदम उठाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए इन प्रतिबंधों को आगामी 30 अप्रैल तक प्रभावी रखने का आदेश जारी किया है।

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क्या है प्रतिबंधों का दायरा?

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूरे जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, नारेबाजी और कैंडल मार्च पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा कारणों से, इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधिमंडल को ग्राम कटरियां में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा कर इस मुद्दे पर चर्चा या कार्यक्रम करने पर भी रोक रहेगी।


प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर

जिला प्रशासन ने चिंता व्यक्त की है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व और अज्ञात संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। इन अपुष्ट जानकारियों से क्षेत्र में तनाव बढ़ने और शांति भंग होने की प्रबल आशंका है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।


किन्हें मिली राहत?

जिला प्रशासन ने आम जनजीवन को ध्यान में रखते हुए शव यात्राओं, पारंपरिक धार्मिक आयोजनों और मेलों को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा है। 


उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग कर क्षेत्र में अमन-चैन बनाए रखें।