दिल्ली: CAA को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, आज ही यह आदेश जारी किया गया था। उसके बाद अधिसूचना जारी हो गई है सरकार ने गजट नो...
दिल्ली: CAA को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, आज ही यह आदेश जारी किया गया था। उसके बाद अधिसूचना जारी हो गई है सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मतलब अब यह कानून बन गया है। आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सरकार ने जो ऐलान किया था।
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इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्म के लोगों को नागरिकता देने के प्रावधान हैं और इसके लिए बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी।
आज इसकी अचानक से घोषणा होती है और इस तरह से पूरे देश में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है, हालांकि इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सबसे पहला बयान आया पश्चिम बंगाल से जहां परमुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह कहती हुई नजरआई कि यहां पर हम सीएए लागू नहीं होने देंगे।
नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA में क्या प्रावधान है ?
लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार ने देश में CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया है, सरकार वेब पोर्टल समेत अन्य जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
यह कानून संसद के दोनों सदनों से 4 साल पहले मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
किन लोगों को दी जाएगी नागरिकता नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है पड़ोसी देश अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू सिख जैन पारसी बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है
सरकार ने आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
CAA (सीएए) का फुल फॉर्म
CAA का फुल फॉर्म, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट(Citizenship Amendment Act) है।
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